अगर आप UAE में काम कर रहे हैं या आपकी जॉब खत्म होने वाली हो या फिर आपकी जॉब खत्म हो गई है – चाहे कंपनी ने निकाला हो या आपने रिजाइन किया हो ऐसे में मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है की UAE Visa कैंसल होने के बाद कितने दिन देश में रह सकते हैं? तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल में आज हम इसी बारे में बतायेंगे। बता दें इन मामलों में यूएई के नियम काफ़ी क्लियर हैं, लेकिन इन्हें अच्छे से समझना जरूरी है ताकि ओवरस्टे का भारी जुर्माना न लगे।
UAE में कंपनी की जिम्मेदारी
बता दें UAE में MOHRE के रूल्स के तहत जॉब खत्म होने पर एम्प्लॉयर को आपका वर्क परमिट (Labour Card) और रेजिडेंसी वीजा कैंसल करना पड़ता है। इसके साथ ही कंपनी को एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, अगर आपका किसी प्रकार का कोई डिले फाइन हो तो पे करना पड़ता है, और सबसे जरूरी – आपके सारे ड्यूज, एंड-ऑफ-सर्विस बेनिफिट्स, सैलरी, छुट्टियों का पैसा क्लियर करना होता है। ये सब होने के बाद ही वीजा कैंसलेशन पूरा होता है।
ग्रेस पीरियड क्या होता है?
UAE वीजा कैंसल होने के बाद आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें आप लीगली UAE में रह सकते हैं। ये पीरियड वीजा कैंसलेशन के डॉक्यूमेंट में ही लिखा होता है।
ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है?
अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा की ग्रेस पीरियड कितने दिनों का होता है तो बता दें ये आपकी वीजा कैटेगरी पर डिपेंड करता है। ज्यादातर मामलों में:
- कुछ कर्मचारियों को 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है।
- कई नॉर्मल रेजिडेंसी वीजा होल्डर्स को 60 दिन तक।
- कुछ स्किल्ड प्रोफेशनल्स या स्पेशल कैटेगरी में 90 दिन तक।
- गोल्डन वीजा, ग्रीन वीजा, हाई-लेवल इन्वेस्टर्स या रिटायर्ड वीजा वाले को 180 दिन (6 महीने) तक भी मिल सकता है।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, ICP फ्लेक्सिबल ग्रेस पीरियड देता है – 30 दिन से लेकर 6 महीने तक, कैटेगरी के हिसाब से। फ्री जोन और मेनलैंड में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल कैंसलेशन पेपर में चेक कर लें या ICP पोर्टल पर देखें।
आमतौर पर ग्रेस पीरियड 30 से 60 दिन होता है, लेकिन कुछ स्किल्ड या स्पेशल कैटेगरी में यह 90 से 180 दिन तक भी हो सकता है। सटीक दिन कैंसलेशन पेपर में लिखा होता है।
ग्रेस पीरियड में क्या कर सकते हैं?
इस दौरान आपके पास कई ऑप्शन होते हैं:
- बिना देश छोड़ें आप नई जॉब ढूँढ सकते है। अगर नया एम्प्लॉयर मिल गया तो वो आपका नया वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और रेजिडेंसी स्टेटस चेंज करवा सकते हैं।
- नया वर्क परमिट अप्रूव होने के बाद नया रेजिडेंसी वीजा अप्लाई करें या विजिट/टूरिस्ट वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं (अगर अलाउ हो)।
- अगर नई जॉब नहीं मिली तो इस पीरियड में प्लान करके देश छोड़ दें या स्टेटस चेंज करा लें.
UAE में ओवरस्टे करने पर फाइन
लेकिन ध्यान रखें – ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद अगर रुक गए तो आप पर ओवरस्टे फाइन लगेगा। ज्यादातर केस में ये AED 50 प्रति दिन होता है। ये फाइन काफी सख्ती से लागू होता है और एग्जिट या नया वीजा लेते समय क्लियर करना पड़ता है।
वीजा कैंसल होते ही ऐप या पोर्टल पर चेक कर लें कि “allowed days to stay” कितने बाकी हैं। जरूरत हो तो ऑफिशियल चैनल या लीगल एडवाइजर से कन्फर्म जरूर कर लें, क्योंकि रूल्स समय-समय पर अपडेट होते रहते हैं।










