UAE में काम करते या करने वाले हैं तो आपको यूएई के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। ताकि भविष्य में आप किसी तरह की कोई मुसीबत में ना फँसे। कई ऐसे मामले देखने को मिलते है की कंपनी ने कर्मचारी का Passport रख लिया है और उसे वापस नहीं दे रहा है जिसके कारण वह वापस अपने घर भी नहीं जा रहा। ऐसे में कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल आता है कि क्या कंपनी उनका पासपोर्ट अपने पास रख सकती है? तो बता दें इसका सीधा और साफ जवाब है — नहीं।
किसी भी कंपनी के लिए कर्मचारी का पासपोर्ट अपने पास रखना गैरकानूनी (Illegal) है। पासपोर्ट आपका निजी और सरकारी दस्तावेज़ है, यह कंपनी की संपत्ति नहीं है। इस पर आपका हक है कंपनी का नहीं।
कानून क्या कहता है?
UAE का नया श्रम कानून Federal Decree-Law No. 33 of 2021 साफ कहता है कि नियोक्ता (Employer) कर्मचारी के आधिकारिक दस्तावेज़ अपने पास नहीं रख सकता।
इस कानून के अनुसार, कंपनी पासपोर्ट, Emirates ID, लेबर कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेज रोक नहीं सकती। साथ ही नौकरी खत्म होने पर कर्मचारी को देश छोड़ने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। पहले पुराना कानून (1980 वाला) लागू था, लेकिन अब नया कानून ज्यादा सख्त है।
कंपनी पासपोर्ट क्यों नहीं रख सकती?
कुछ कंपनियां यह कहती हैं कि वे “सुरक्षा के लिए” या “वीजा प्रोसेस” के लिए पासपोर्ट रख रही हैं। लेकिन यह सही नहीं है। आजकल ज्यादातर वीजा प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। कंपनी को सिर्फ स्कैन या बायोमेट्रिक के लिए पासपोर्ट थोड़ी देर के लिए चाहिए होता है — स्थायी रूप से रखने का कोई अधिकार नहीं है।
इसके अलावा, Ministry of Interior के पुराने सर्कुलर में भी साफ मना किया गया है कि कंपनी कर्मचारी का पासपोर्ट नहीं रख सकती।
नियम तोड़ने पर क्या सजा हो सकती है?
अगर कोई कंपनी कर्मचारी का पासपोर्ट जबरन रखती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है:
- भारी जुर्माना (हजारों दिरहम तक)
- कानूनी केस
- लाइसेंस पर असर
शिकायत मिलने पर Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) जांच करती है और जरूरत पड़ने पर कंपनी को पासपोर्ट तुरंत लौटाने का आदेश देती है।
अगर कंपनी आपका पासपोर्ट रख रही है तो क्या करें?
अगर आपकी कंपनी आपका पासपोर्ट अपने पास रख रही है तो ऐसे में सबसे पहले कंपनी से शांति से और लिखित में पासपोर्ट वापस मांगें। उन्हें कानून का हवाला दें।
अगर फिर भी पासपोर्ट वापस नहीं मिलता, तो आप MOHRE में शिकायत कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन: 800 60
- MOHRE मोबाइल ऐप
- आधिकारिक वेबसाइट
अगर आपको ट्रैवल, फैमिली इमरजेंसी या मेडिकल कारण से पासपोर्ट चाहिए, तो कंपनी तुरंत लौटाने के लिए बाध्य है। मना करने पर तुरंत शिकायत करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Q&A)
Q1: कंपनी पासपोर्ट नहीं लौटा रही तो क्या करें?
पहले लिखित में मांग करें। अगर फिर भी नहीं देती, तो MOHRE में शिकायत करें (हेल्पलाइन: 800 60)। शिकायत मुफ्त होती है।
Q2: क्या पासपोर्ट रोकने पर कंपनी को सजा हो सकती है?
हाँ। कंपनी पर जुर्माना, कानूनी कार्रवाई या लाइसेंस संबंधी कार्रवाई हो सकती है।
Q3: क्या यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होता है?
हाँ। यह नियम UAE के सभी प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों पर लागू होता है — चाहे वे मजदूर हों, ऑफिस स्टाफ हों या मैनेजर।











