संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में लाखों लोग अच्छे वेतन की उम्मीद में यहाँ काम करने आते है। ज्यादातर प्रवासी कामगार कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री, होटल, मॉल और प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि तय समय के बाद भी कर्मचारियों से काम कराया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है — क्या ओवरटाइम का पैसा मिलेगा और कितना मिलेगा? ऐसे में आपके पास सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी आपके हक का पैसा न रोक सके।
UAE लेबर लॉ क्या कहता है?
यूएई का श्रम कानून Federal Decree Law No. 33 of 2021 के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में रोजाना 8 घंटे या हफ्ते में 48 घंटे काम तय है। अगर इससे ज्यादा काम कराया जाता है तो वह ओवरटाइम माना जाएगा। रमजान के दौरान सभी कर्मचारियों के लिए रोज के काम के घंटे 2 घंटे कम कर दिए जाते हैं। इसके अलावा लगातार 5 घंटे काम के बाद कम से कम 1 घंटे का ब्रेक देना अनिवार्य है।
ओवरटाइम की गणना कैसे होती है?
ओवरटाइम का पैसा केवल बेसिक सैलरी पर निकाला जाता है। इसमें हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट या अन्य अलाउंस शामिल नहीं होते। पहले प्रति घंटे की बेसिक दर निकाली जाती है। इसका आसान तरीका है: बेसिक सैलरी को 30 से भाग दें और फिर 8 से भाग दें।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 4,000 दिरहम है, तो उसका प्रति घंटा रेट लगभग 16.67 दिरहम होगा।
दिन और रात के ओवरटाइम में फर्क
दिन के समय किए गए ओवरटाइम पर कर्मचारी को प्रति घंटे की दर से 25 प्रतिशत ज्यादा भुगतान मिलता है, यानी 1.25 गुना। अगर ओवरटाइम रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच किया जाता है, तो 50 प्रतिशत ज्यादा यानी 1.5 गुना भुगतान देना जरूरी है।
अगर किसी कर्मचारी से साप्ताहिक छुट्टी या पब्लिक हॉलिडे के दिन काम कराया जाता है, तो कंपनी को या तो 50 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देना होगा या बदले में एक और छुट्टी देनी होगी।
अगर ओवरटाइम का पैसा न मिले तो क्या करें?
हर कर्मचारी को अपनी पेस्लिप ध्यान से देखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओवरटाइम के घंटे सही तरीके से दर्ज हों। यदि कंपनी ओवरटाइम का पैसा नहीं देती या कम देती है, तो कर्मचारी Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) में शिकायत कर सकता है। हेल्पलाइन 600-590-000 पर कॉल करके या MoHRE की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए मुफ्त में शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत करने से वीजा पर कोई असर नहीं पड़ता।
सबसे पहले HR या मैनेजर से लिखित में बात करें। अगर समस्या हल न हो तो आप सीधे Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
हेल्पलाइन: 600-590-000
MoHRE मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए फ्री शिकायत की जा सकती है।
अधिकतर मामलों में पहले कंपनी और कर्मचारी के बीच सुलह कराने की कोशिश की जाती है।
कामगार अपने अधिकार कैसे सुरक्षित रखें?
हर महीने पेस्लिप जरूर चेक करें।
ओवरटाइम के घंटे खुद नोट करें।
कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बेसिक सैलरी देखें।
बिना लिखित रिकॉर्ड के ज्यादा घंटे काम करने से बचें।
स्वास्थ्य का ध्यान रखें — ज्यादा थकान से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है।











