UAE: यूएई में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मंत्रालय ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेटाइजेशन (MoHRE) ने 13 प्रकार के श्रम उल्लंघनों की पहचान की है, जिनकी शिकायत समुदाय के सदस्य कर सकते हैं। यह पहल श्रम बाजार में अनुचित प्रथाओं को रोकने और श्रम कानूनों के अनुपालन को बढ़ाने के लिए की गई है। इस लेख में, हम इन 13 उल्लंघनों, शिकायत दर्ज करने के तरीकों और MoHRE की भूमिका के बारे में विस्तार से बताएंगे।
13 श्रम उल्लंघन जिनकी शिकायत की जा सकती है
MoHRE ने निम्नलिखित उल्लंघनों को सूचीबद्ध किया है, जिन्हें कोई भी व्यक्ति आधिकारिक चैनलों के माध्यम से रिपोर्ट कर सकता है:
- झूठी एमिरेटाइजेशन (False Emiratisation): नियोक्ता द्वारा यूएई नागरिकों को नकली रूप से नौकरी में दिखाना, जो एमिरेटाइजेशन नियमों का उल्लंघन है।
- श्रमिक आवास नियमों का उल्लंघन: श्रमिकों के लिए असुरक्षित या अस्वच्छ आवास प्रदान करना।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उल्लंघन: कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन न करना।
- गर्मी से बचाव नीति का उल्लंघन: गर्मी में काम करने की सुरक्षा नीतियों (जैसे मध्याह्न अवकाश) का पालन न करना।
- जबरन श्रम और मानव तस्करी: श्रमिकों को जबरदस्ती काम करवाना या मानव तस्करी में शामिल होना।
- कार्यस्थल पर चोट की शिकायत: नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल की चोटों को रिपोर्ट न करना।
- अनधिकृत भर्ती गतिविधियाँ: घरेलू कामगारों की भर्ती से संबंधित अनधिकृत गतिविधियाँ।
- एमिरेटाइजेशन आवश्यकताओं का पालन न करना: निजी क्षेत्र में यूएई नागरिकों को नियुक्त करने के नियमों का उल्लंघन।
- उत्पीड़न की शिकायत: कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जैसे यौन, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न।
- सेवा समाप्ति लाभ न देना: कर्मचारियों को उनके सेवा समाप्ति लाभ (ग्रेच्युटी) का भुगतान न करना।
- दो घंटे से अधिक ओवरटाइम: कर्मचारियों को कानूनी सीमा से अधिक ओवरटाइम करवाना।
- वार्षिक अवकाश न देना: कर्मचारियों को वार्षिक अवकाश, इसके नकद भत्ते या स्थानांतरण की अनुमति न देना।
- अवैध श्रमिकों को नियुक्त करना: बिना वैध परमिट के श्रमिकों को काम पर रखना।
शिकायत कैसे दर्ज करें?
MoHRE ने शिकायत दर्ज करने के लिए तीन आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं:
- कॉल सेंटर: 80084 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें या सलाह लें।
- MoHRE स्मार्ट ऐप: MoHRE की मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।
- आधिकारिक वेबसाइट: www.mohre.gov.ae पर जाकर शिकायत सबमिट करें।
ये चैनल पारदर्शी और गोपनीय हैं, जिससे शिकायतकर्ता सुरक्षित रूप से अपनी बात रख सकते हैं। MoHRE ने 2025 की पहली छमाही में 24 मिलियन से अधिक ट्रांजेक्शन हैंडल किए, जिसमें 1.2 मिलियन कॉल और 535,000 डिजिटल इंटरैक्शन शामिल हैं, जो इसकी दक्षता और विश्वसनीयता को दर्शाता है।
MoHRE की भूमिका और दंड
MoHRE श्रम बाजार की निगरानी के लिए क्षेत्रीय दौरे और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग करता है। यह सुनिश्चित करता है कि श्रम कानूनों का पालन हो और दोनों पक्षों (नियोक्ता और कर्मचारी) के अधिकार सुरक्षित रहें। उल्लंघन पाए जाने पर, MoHRE सख्त कार्रवाई करता है, जैसे:
- झूठी एमिरेटाइजेशन: 20,000 से 100,000 दिरहम तक का जुर्माना, नफीस कार्यक्रम के लाभों से वंचित करना, और गलत तरीके से प्राप्त वित्तीय लाभों की वसूली।
- अन्य उल्लंघन: 5,000 से 100,000 दिरहम तक का जुर्माना, व्यवसाय लाइसेंस निलंबन, या गंभीर मामलों में व्यवसाय बंद करना।
- कानूनी कार्रवाई: उल्लंघन की पुष्टि होने पर, MoHRE जांच करता है और श्रम अदालतों के माध्यम से विवाद सुलझाने की सुविधा देता है।
श्रमिकों के अधिकार और सुरक्षा
यूएई का श्रम कानून (Federal Decree-Law No. 33 of 2021) नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है। कुछ प्रमुख अधिकार:
- वेतन सुरक्षा प्रणाली (WPS): समय पर और पूर्ण वेतन सुनिश्चित करता है।
- सुरक्षित कार्यस्थल: नियोक्ता को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना होगा।
- अवकाश और लाभ: कर्मचारियों को वार्षिक अवकाश, बीमार अवकाश, और सेवा समाप्ति लाभ का अधिकार है।
- भेदभाव पर रोक: लिंग, रंग, धर्म, या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है।
MoHRE ने ‘Know Your Rights’ गाइड भी जारी की है, जो हिंदी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है (उदाहरण: u.ae पर हिंदी PDF)। यह गाइड श्रमिकों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षित करती है, जैसे कि भर्ती शुल्क न देना और पहचान दस्तावेज सुरक्षित रखना।
यूएई में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए MoHRE एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। यदि आप या आपका कोई परिचित इन 13 उल्लंघनों का सामना करता है, तो तुरंत MoHRE के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से शिकायत दर्ज करें। यह न केवल आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि यूएई के श्रम बाजार को और अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। अधिक जानकारी के लिए, MoHRE की वेबसाइट (www.mohre.gov.ae) या कॉल सेंटर (80084) पर संपर्क करें।