UAE: अबू धाबी में एक महिला को बिना अनुमति दूसरी महिला की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के मामले में Dh50,000 (लगभग 13,600 डॉलर) का मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया है।
अबू धाबी के फैमिली, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव केस कोर्ट ने माना कि आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता की अनुमति के बिना उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डालकर उसकी निजता (प्राइवेसी) का उल्लंघन किया।
कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, पीड़ित महिला ने Dh100,000 मुआवज़े की मांग करते हुए सिविल केस दायर किया था। उसने कहा कि इस घटना से उसे मानसिक तनाव, सामाजिक शर्मिंदगी और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। साथ ही उसने कानूनी खर्च और ब्याज की भी मांग की थी।
इससे पहले इसी मामले में आपराधिक अदालत ने आरोपी महिला को दोषी ठहराते हुए Dh50,000 का जुर्माना, तुरंत फोटो हटाने का आदेश और तीन महीने तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया था।
अदालत ने कहा कि बिना अनुमति फोटो प्रकाशित करने से पीड़ित महिला को मानसिक पीड़ा और सामाजिक अपमान झेलना पड़ा। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें तेजी से फैल सकती हैं, जिससे व्यक्ति की निजी जिंदगी प्रभावित होती है।
कोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में हुए मानसिक नुकसान की तय कीमत नहीं होती, इसलिए हालात को देखते हुए Dh50,000 का मुआवज़ा उचित और न्यायसंगत है।











