UAE

UAE ट्रैवलर्स ध्यान दें – कैश और गोल्ड पर कड़ा डिक्लेरेशन रूल लागू

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Written by Manish Kumar

August 14, 2025

UAE: अगर आप यूएई में रह रहे हैं या यहां आने-जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। अब नकदी, आभूषण, कीमती पत्थर या किसी भी तरह का ऐसा सामान जिसकी कुल कीमत 60,000 दिरहम (लगभग $16,300) से ज्यादा हो, लेकर आने या ले जाने पर आपको एक अनिवार्य ऑनलाइन कस्टम्स डिक्लेरेशन भरना होगा।

UAE सरकार ने इस प्रक्रिया को अब डिजिटल बना दिया है, ताकि यात्रियों के लिए इसे आसान किया जा सके और सीमा पर पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहे। इससे आप न सिर्फ कानूनी परेशानियों से बचेंगे बल्कि फाइन और सामान ज़ब्त होने जैसी मुश्किलों से भी सुरक्षित रहेंगे।

किसे करना होगा डिक्लेरेशन?

संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (ICP) के अनुसार, 18 साल और उससे अधिक उम्र के सभी यात्रियों को डिक्लेरेशन करना होगा अगर उनके पास:

  • नकदी या विदेशी मुद्रा
  • सोना और आभूषण
  • कीमती पत्थर
  • महंगी घड़ियां या अन्य लग्ज़री सामान
    का कुल मूल्य 60,000 दिरहम से ज्यादा है।
    नाबालिग (18 साल से कम) के मामले में यह डिक्लेरेशन उनके साथ यात्रा कर रहे वयस्क को करना होगा।

यह नियम कहां लागू है?

फिलहाल यह अनिवार्य ऑनलाइन डिक्लेरेशन इन हवाई अड्डों पर लागू है:

  • अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
  • शारजाह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
  • रास अल खैमाह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

जल्द ही इसे सभी UAE पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर लागू किया जाएगा।

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अफसेह प्लेटफॉर्म से कैसे करें ऑनलाइन डिक्लेरेशन?

अब आपको कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। आप सीधे Afseh वेबसाइट (declare.customs.ae) या Afseh मोबाइल ऐप (iOS और Android) से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. रजिस्टर करें और लॉगिन करें
    • वेबसाइट या ऐप पर जाएं।
    • UAE पास से लॉगिन करने पर आपके वीज़ा, एमिरेट्स आईडी, नाम और राष्ट्रीयता की जानकारी ऑटो-फिल हो जाएगी।
    • गैर-निवासियों को अपना देश, शहर, पासपोर्ट डिटेल्स और फोन नंबर भरना होगा।
  2. डिक्लेरेशन फॉर्म भरें
    • “Apply for New Declaration Request” चुनें।
    • यात्रा की जानकारी भरें – आगमन या प्रस्थान, तिथि, अमीरात, पोर्ट का प्रकार, मूल/गंतव्य, एयरलाइन और टिकट डिटेल्स।
    • जिन वस्तुओं की घोषणा करनी है, उन्हें चुनें (मुद्रा, आभूषण, कीमती पत्थर, अन्य)।
    • प्रत्येक आइटम का मूल्य और मुद्रा लिखें।
  3. सबमिट करें और स्टेटस ट्रैक करें
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद ICP आपकी रिक्वेस्ट रिव्यू करेगा।
    • मंजूरी मिलने पर आपको SMS और ऑनलाइन नोटिफिकेशन मिलेगा।
  4. प्रूफ साथ रखें
    • डिजिटल सर्टिफिकेट या प्रिंट कॉपी हमेशा साथ रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर कस्टम्स पर दिखा सकें।

अच्छी बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया बिलकुल फ्री है।

पालन न करने पर सजा

अगर आपने 60,000 दिरहम से ज्यादा कीमत की वस्तुओं की घोषणा नहीं की और कस्टम्स ने पकड़ लिया, तो आपको भारी फाइन, कानूनी कार्रवाई और सामान ज़ब्त होने का सामना करना पड़ सकता है। यह लिमिट प्रति यात्री है, न कि पूरे परिवार या ग्रुप के लिए।

क्यों जरूरी है यह डिक्लेरेशन?

UAE सरकार का कहना है कि यह नियम मनी लॉन्ड्रिंग रोकने, सुरक्षा बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के लिए है। बिजनेस ट्रैवलर्स, हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स या शादी और इवेंट में जाने वाले लोग, जो कीमती सामान लेकर यात्रा करते हैं, उनके लिए यह नियम बेहद अहम है।

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