Dubai: दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने बुधवार को साझा आवास (जहां कई लोग एक ही घर या फ्लैट में रहते हैं) के प्रबंधन और रहने से जुड़े नए कानून की घोषणा की। इसका उद्देश्य निवासियों और प्रॉपर्टी मालिकों की सुरक्षा करना और भीड़भाड़ व अवैध रहने की व्यवस्था को रोकना है।
मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकार होंगे सुरक्षित
इस नए कानून में मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। साथ ही किराये से जुड़े नियम भी तय किए गए हैं और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
2026 का नया कानून तय करेगा स्पष्ट नियम
कानून नंबर 4, 2026 के तहत साझा आवास के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। इसमें ज्यादा भीड़भाड़ रोकने, अवैध रहने की व्यवस्था को कम करने और बिल्डिंग व जमीन के नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के प्रावधान शामिल हैं।
बिना परमिट साझा आवास की अनुमति नहीं
नए कानून के अनुसार बिना परमिट के कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी यूनिट को साझा आवास के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह परमिट दुबई म्युनिसिपैलिटी के डायरेक्टर जनरल द्वारा, दुबई लैंड डिपार्टमेंट और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर जारी किया जाएगा।
घर को तय मानकों को पूरा करना होगा
साझा आवास के लिए घर या फ्लैट को कई तकनीकी मानकों को पूरा करना होगा, जैसे:
- बिल्डिंग के नियम
- एक घर में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या
- हर व्यक्ति के लिए तय जगह
- जरूरी साझा सुविधाएं
परमिट की वैधता और नवीनीकरण
यह परमिट आमतौर पर एक साल के लिए मान्य होगा और इसे फिर से नवीनीकृत किया जा सकता है। मालिक चाहें तो दो साल का परमिट भी ले सकते हैं। परमिट खत्म होने से कम से कम 30 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
कौन किराये पर दे सकता है घर
नियम के अनुसार केवल मकान मालिक या लाइसेंस प्राप्त संस्था ही साझा आवास को किराये पर दे सकती है। किरायेदार या अन्य लोग इसे आगे किसी और को किराये पर नहीं दे सकते।
सुरक्षा और स्वास्थ्य के नियम भी जरूरी
सभी साझा आवास यूनिट्स को बिल्डिंग, स्वास्थ्य, आग से सुरक्षा, साफ-सफाई, सुरक्षा और बिजली से जुड़े सभी तकनीकी मानकों का पालन करना होगा।
नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 दिरहम से लेकर 5 लाख दिरहम तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर एक साल के अंदर वही गलती दोबारा होती है तो जुर्माना दोगुना होकर 10 लाख दिरहम तक हो सकता है।










