Dubai: संयुक्त अरब अमीरात की अदालत ने एक बड़े संगठित मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है। इनमें एशियाई और अरब देशों के नागरिक शामिल हैं। अदालत ने दोषियों को जेल की सजा देने के साथ-साथ सजा पूरी होने के बाद उन्हें निर्वासित करने का आदेश भी दिया।
कैसे चलता था गिरोह का जाल
अबू धाबी प्रथम दृष्टया न्यायालय के दस्तावेजों से पता चला कि यह गिरोह पूरे देश में नशीले पदार्थों का वितरण करता था। आरोपी न केवल ड्रग्स को अलग-अलग जगहों पर छिपाते थे, बल्कि उन लोकेशन्स की तस्वीरें खींचकर और GPS कोऑर्डिनेट्स शेयर करके अपने विदेशी साथियों को भेजते थे। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ग्राहकों को पैसे के बदले ड्रॉप-ऑफ पॉइंट की जानकारी दी जाती थी।
जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह का सरगना एक अरब नागरिक था, जो UAE के बाहर रहने वाले एक एशियाई व्यक्ति के साथ मिलकर नेटवर्क चला रहा था। यह नेटवर्क अज्ञात बिचौलियों की मदद से ड्रग्स की खेप मंगवाता और फिर अबू धाबी व दुबई के अलग-अलग इलाकों में छिपा देता था।
गिरफ्तारी और बरामदगी
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले दो आरोपियों को सरगना के अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया। इनके पास से क्रिस्टल मेथ और हशीश के पैकेट मिले। दोनों ने पूछताछ में ड्रग्स का सेवन करने की बात भी स्वीकार की।
इसके बाद चौथे आरोपी को अबू धाबी से 1.5 किलो क्रिस्टल मेथ और नकदी के साथ पकड़ा गया। पाँचवें आरोपी को दुबई में गिरफ्तार किया गया, जहाँ से बड़ी मात्रा में हशीश, क्रिस्टल मेथ, नकदी और ड्रग पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले औज़ार बरामद हुए।
फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि जब्त किए गए पदार्थों में मेथामफेटामाइन, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल और कैनबिस शामिल हैं। ये सभी UAE के संघीय कानून संख्या 30, 2021 के तहत प्रतिबंधित पदार्थों की श्रेणी में आते हैं।
अदालत का कड़ा फैसला
अदालत ने सरगना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, नशीले पदार्थों का सेवन करने के मामले में तीन महीने की अतिरिक्त कैद का आदेश दिया। सजा पूरी होने के बाद उसे निर्वासित किया जाएगा।
उसके अपार्टमेंट में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को भी नशीले पदार्थों के सेवन के जुर्म में दो-दो साल जेल और निर्वासन की सजा सुनाई गई।
चौथे और पाँचवें आरोपी, जो एशियाई नागरिक हैं, को आजीवन कारावास की सजा दी गई और जेल की अवधि पूरी करने के बाद उन्हें भी देश से बाहर निकाल दिया जाएगा।
इसके अलावा अदालत ने जब्त किए गए सभी मादक पदार्थों, तस्करी में इस्तेमाल हुए दो वाहनों, मोबाइल फोन, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और पैकिंग उपकरण को ज़ब्त करने का आदेश दिया।
अधिकारियों की सख्त चेतावनी
यूएई के अधिकारियों ने इस मामले को गंभीर अपराध करार दिया है और साफ कहा है कि देश में नशीले पदार्थों की तस्करी और खपत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जिसमें लंबी जेल, भारी जुर्माना और निर्वासन शामिल है।
नतीजा
यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि UAE में ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि वे किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि देखें, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सख्त कानून और कड़े दंड का मकसद समाज को इस बुराई से बचाना और युवाओं को सुरक्षित भविष्य देना है।
