UAE: संयुक्त अरब अमीरात में लाखों लोग नौकरी करते हैं, रहते हैं। लेकिन कई बार उनकी कोई गलती, अपराध की वजह से उन्हें देश से डिपोर्ट कर दिया जाता है। यूएई से डिपोर्ट होना किसी भी प्रवासी के लिए बड़ी कानूनी और भावनात्मक चुनौती हो सकती है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या एक बार निर्वासन (Deportation) के बाद दोबारा UAE लौटना संभव है या नहीं। जवाब है — हाँ, लेकिन शर्तों के साथ।
UAE के कानून के अनुसार, डिपोर्ट किया गया व्यक्ति बिना आधिकारिक मंजूरी के दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। 2025–2026 में भी यही नियम लागू है, और कुछ मामलों में सुरक्षा जांच और सख्ती और बढ़ाई गई है। इसलिए किसी भी कदम से पहले सही जानकारी लेना बेहद जरूरी है।
डिपोर्टेशन के प्रकार और उनका असर
प्रशासनिक डिपोर्टेशन (Administrative Deportation)
यह आमतौर पर इमिग्रेशन या लेबर नियमों के उल्लंघन पर होता है। जैसे वीजा ओवरस्टे, एब्सकॉन्डिंग, या कंपनी विवाद। ऐसे मामलों में व्यक्ति को देश छोड़ने का आदेश दिया जाता है और एक निश्चित अवधि (1 से 5 साल) का बैन लगाया जा सकता है।
हालांकि, इस तरह के मामलों में उम्मीद बनी रहती है। यदि बैन अवधि पूरी हो जाए या विशेष अनुमति मिल जाए, तो दोबारा वीजा के लिए आवेदन किया जा सकता है।
न्यायिक डिपोर्टेशन (Judicial Deportation)
यह कोर्ट के आदेश से होता है और गंभीर अपराधों से जुड़ा होता है, जैसे ड्रग्स, हिंसा, धोखाधड़ी या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले।
इन मामलों में अक्सर लाइफटाइम बैन लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए UAE में दोबारा प्रवेश लगभग असंभव हो सकता है, जब तक कि बहुत ऊँचे स्तर की विशेष अनुमति न मिले।
अनुमति किससे लेनी होती है?
डिपोर्टेशन के बाद वापसी के लिए आमतौर पर अनुमति लेनी पड़ती है:
- Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP)
- Ministry of Interior
कुछ विशेष मामलों में उच्च स्तरीय प्रशासनिक मंजूरी भी आवश्यक हो सकती है। आवेदन प्रक्रिया में सुरक्षा जांच, दस्तावेज सत्यापन और कभी-कभी इंटरव्यू भी शामिल हो सकते हैं।
दोबारा एंट्री के लिए प्रक्रिया
सबसे पहले अपना इमिग्रेशन स्टेटस ऑनलाइन चेक करें। यदि बैन सक्रिय है, तो सीधे एयरपोर्ट जाने की गलती न करें।
अगर आप दोबारा आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास मजबूत कारण होना चाहिए, जैसे नई नौकरी का ऑफर, परिवार का स्पॉन्सरशिप या कोई कानूनी/व्यावसायिक आवश्यकता। सभी पुराने फाइन और केस क्लियर होना जरूरी है।
आवेदन संबंधित इमिग्रेशन अथॉरिटी या GDRFA के माध्यम से किया जाता है। पूरी प्रक्रिया में कई महीने या उससे ज्यादा समय लग सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Q&A)
Q1: क्या हर डिपोर्टेशन में लाइफटाइम बैन होता है?
नहीं। प्रशासनिक मामलों में बैन सीमित समय के लिए होता है, जबकि कोर्ट ऑर्डर वाले मामलों में अक्सर लाइफटाइम बैन होता है।
Q2: क्या बैन खत्म होते ही एंट्री मिल जाती है?
जरूरी नहीं। बैन समाप्त होने के बाद भी वीजा अप्रूवल और सुरक्षा क्लियरेंस जरूरी होता है।
Q3: क्या बिना चेक किए एयरपोर्ट जा सकते हैं?
नहीं। ऐसा करने पर गिरफ्तारी और नया बैन लग सकता है।
Q4: ओवरस्टे के मामले में वापसी संभव है?
हाँ, यदि फाइन भर दिए गए हैं और कोई अन्य गंभीर केस नहीं है, तो संभावना रहती है।
Q5: ड्रग्स केस में वापसी की कितनी संभावना है?
ऐसे मामलों में बहुत कड़े नियम हैं। ज्यादातर मामलों में लाइफटाइम बैन रहता है।
जरूरी सावधानियां
- बिना आधिकारिक क्लियरेंस UAE आने की कोशिश न करें।
- गंभीर मामलों में अनुभवी इमिग्रेशन वकील से सलाह लेना बेहतर है।
- हर केस अलग होता है, इसलिए अपनी स्थिति की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से करें. जल्दबाजी ना करें वरना फिर से और परेशानी में पड़ सकते हैं.












