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UAE: सावधान! शारजाह में कार ने व्यक्ति को मारी टक्कर, पुलिस ने वीडियो जारी कर दी चेतावनी

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Written by Anjali Kumari

August 18, 2025

UAE: संयुक्त अरब अमीरात बार-बार पैदल यात्रियों को चेतावनी देता रहा है कि सड़क पार करते समय सिर्फ निर्धारित क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें और सिग्नल का पूरा पालन करें। इसके बावजूद कई लोग जल्दी दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश में नियम तोड़ते हैं। इसी तरह की एक घटना का वीडियो हाल ही में शारजाह पुलिस ने जारी किया, जिसमें एक व्यक्ति ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करता दिख रहा है, लेकिन वाहन सिग्नल “हरा” होने के कारण कार की टक्कर से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है।

गलत समय पर सड़क पार करने से हुई मौत

UAE पुलिस द्वारा जारी किए गए फुटेज में साफ दिख रहा है कि व्यक्ति निर्धारित क्रॉसिंग का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसने सड़क तब पार करना शुरू किया जब गाड़ियों के लिए ग्रीन सिग्नल आ चुका था। यही एक छोटी-सी गलती बेहद दर्दनाक हादसे में बदल गई। अधिकारियों ने कहा – “लगभग हर सड़क हादसा एक ही वजह से शुरू होता है – असुरक्षित समय पर सड़क पार करना।”

जान पर पड़ सकती है भारी

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, लोग अक्सर सोचते हैं कि बस कुछ सेकंड का मामला है और गाड़ी आने से पहले वह पार कर लेंगे। लेकिन तेज़ रफ्तार वाहनों को अचानक रुकने का मौका नहीं मिलता और नतीजा गंभीर दुर्घटना के रूप में सामने आता है।
पुलिस ने ये भी याद दिलाया कि हादसे का दर्द केवल पीड़ित तक सीमित नहीं रहता – इसका असर उनके पूरे परिवार और प्रियजनों पर पड़ता है। जिसे उन्हें ज़िंदगी भर झेलना पड़ सकता है।

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29 मार्च से लागू हुआ UAE का नया ट्रैफिक कानून

यूएई ने सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 29 मार्च 2025 से नए नियम लागू किए हैं। पहले जहां गलत तरीके से सड़क पार करने पर 400 दिरहम का जुर्माना लगता था, अब यह नियम कहीं अधिक सख्त बना दिया गया है।

अब क्या सज़ा मिलेगी?
अगर किसी पैदल यात्री की गलती के कारण दुर्घटना होती है, तो उस व्यक्ति को:

  • 5,000 से 10,000 दिरहम तक का जुर्माना
  • और जेल की सजा (अक्सर 1 से 3 महीने)
    …दोनों में से कोई एक या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं।

तेज़ रफ्तार हाईवे पर नियम तोड़ना और भी खतरनाक

ऐसी सड़कें जिनकी स्पीड लिमिट 80 किमी/घंटा या उससे अधिक है, वहां किसी भी गैर-निर्धारित जगह से सड़क पार करना और भी गंभीर अपराध माना जाएगा।
इस तरह के उल्लंघन पर:

  • 10,000 दिरहम से अधिक का जुर्माना
  • और कम से कम तीन महीने की जेल
    तक की सज़ा हो सकती है।

सही सिग्नल आने पर ही सड़क पार करें

यूएई ट्रैफिक विभाग बताता है कि ज़्यादातर हादसे तब होते हैं जब लोग “बस जल्दी में” होते हैं। जबकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग और पैदल यात्री संकेतकों को इसी लिए बनाया गया है ताकि सड़क सभी के लिए सुरक्षित रहे।
अधिकारियों ने एक बार फिर निवासियों से अपील की है –
“अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें। हमेशा निर्धारित स्थान से और सही सिग्नल आने पर ही सड़क पार करें।”

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